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अब हत्या करने के आपराध पर धारा 302 कि जगह लगेगी धारा 101- जानिए 1 जुलाई से होने जा रहे क़ानूनी बदलाव


अब हत्या करने के आपराध पर धारा 302 कि जगह लगेगी धारा 101- जानिए 1 जुलाई से होने जा रहे क़ानूनी बदलाव


ऐतिहासिक बदलाव में, भारत तीन औपनिवेशिक युग के कानूनों—भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने जा रहा है।


ये कानून, जो मूल रूप से ब्रिटिश काल के दौरान बनाए गए थे उसे हटाकर अब सरकार ने घोषणा की है कि नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। केंद्र सरकार ने सूचित किया है कि हाल ही में अधिनियमित तीन आपराधिक कानून, अर्थात् भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे।

प्रमुख बदलाव और नए शीर्षक

1860 में स्थापित IPC का नाम बदलकर भारतीय दंड संहिता, 1898 की CrPC का नाम भारतीय नागरिक संरक्षण संहिता, और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम का नाम भारतीय साक्ष्य संहिता रखा जाएगा। हालांकि, बदलाव केवल नाम परिवर्तन तक ही सीमित नहीं हैं।

 IPC में प्रमुख संशोधन

वर्तमान IPC की धारा 302, जो हत्या के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्रदान करती है, उसे धारा 101 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। यह नई धारा भीड़ हत्या के लिए दंड भी निर्धारित करेगी, जो पहले IPC में निर्दिष्ट नहीं था।

 विशिष्ट धाराओं में बदलाव:

– धारा 101: प्रस्तावित धारा 101(1) हत्या के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास को बनाए रखेगी, जिसमें जुर्माना भी लागू होगा। धारा 101(2) नस्लीय, जातीय या भाषाई उद्देश्यों से प्रेरित भीड़ हत्या के लिए विशेष दंड प्रस्तुत करती है, जो सात साल से मृत्युदंड तक हो सकता है।

– धारा 307 से 107: हत्या के प्रयास को वर्तमान में धारा 307 के अंतर्गत कवर किया गया है, जिसे नई संहिता में धारा 107 में स्थानांतरित किया जाएगा।

 बलात्कार कानून:

– धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा और धारा 376 में दंड अधिकांशतः अपरिवर्तित रहेंगे। हालांकि, प्रस्तावित धाराएं 63 और 64 इन अपराधों के लिए दंड निर्धारित करती हैं, जो वर्तमान प्रावधानों से विशेष रूप से भिन्न नहीं हैं। महत्वपूर्ण रूप से, 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों के साथ बलात्कार के मामलों में न्यूनतम दंड कम से कम 10 साल का होगा, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। नाबालिगों के सामूहिक बलात्कार के लिए नया कानून मृत्युदंड पेश करता है।

 अपराधमुक्ति और निरसन:

– धारा 377: धारा 377, जो “अप्राकृतिक अपराधों” से संबंधित है, को 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आंशिक रूप से निरस्त कर दिया गया था, जिससे सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराधमुक्त किया गया था। नया विधेयक इस धारा को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रस्ताव करता है।

– धारा 124A (राजद्रोह): विवादास्पद राजद्रोह कानून धारा 124A को हटा दिया जाएगा, जिसे धारा 150 के तहत प्रावधानों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्यों से संबंधित हैं।

 अन्य महत्वपूर्ण संशोधन:

– आत्महत्या: वर्तमान में धारा 309 के तहत आपराधिक मानी जाने वाली आत्महत्या का प्रयास अब अपराध नहीं रहेगा, जो मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों की आधुनिक समझ को दर्शाता है।

– आतंकवाद: मौजूदा IPC में अनुपस्थित आतंकवाद की स्पष्ट परिभाषा प्रस्तुत की गई है, जो आतंकवाद के आरोपों को कैसे लागू किया जाता है, इस पर प्रभाव डाल सकती है।

– लव जिहाद: नए कानूनों में झूठे बहाने से विवाह और यौन संबंधों को गंभीर दंड के तहत शामिल किया जाएगा।

– भगोड़े अपराधी: भगोड़ों के लिए मुकदमे अब अनुपस्थिति में शुरू किए जा सकते हैं, जो अदालत में आरोपी की उपस्थिति की वर्तमान आवश्यकता से महत्वपूर्ण बदलाव है।

– ज़ीरो एफआईआर: ज़ीरो एफआईआर का दायरा बढ़ाया जाएगा, जिससे पुलिस को क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना तुरंत कार्रवाई करने की अनुमति मिलेगी, और मामले को 15 दिनों के भीतर संबंधित स्टेशन में स्थानांतरित करने का प्रावधान रहेगा।

धारा 106(2) लागू नहीं होगी

ट्रक चालकों ने इस प्रावधान के खिलाफ विरोध किया, जो कि लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना वाहन चलाने के कारण मौत होने पर 10 साल की कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान करता है, यदि यह अपराध दोषपूर्ण हत्या नहीं है और घटना की सूचना पुलिस अधिकारी को नहीं दी जाती है। फिलहाल, सरकार ने ट्रक चालकों और परिवहनकर्ताओं से वादा किया है कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 की उपधारा 2 लागू नहीं होगी। यह उपधारा जानलेवा हिट-एंड-रन मामलों से संबंधित है और दुर्घटना के बाद तुरंत अधिकारियों को सूचना न देने पर कड़ी सजा का प्रावधान करती है।

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