अतः आपसे प्रथम अपील निर्णय मे निम्न निवेदन है कि:-
a- आरटीआई कानून 2005 की धारा 19(5) जिसमे अंतर्गत किसी भी प्रकार के अपील संबंधी कार्यवाहियों मे यह साबित करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था , यथास्थिति सीपीआईओ / पीआईओ पर जिसने अनुरोध से इंकार किया था , होगा का आवलंब लेते हुए इस प्रति के साथ मुझे सभी सूचनाए उपलब्ध करवाये
b- अपीलार्थी धारा 19(6) के अनुसार आप श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत अपील का निपटारा (disposed) 30 दिन (विस्तारित अवधि-45 दिन ) के भीतर कारणो (reasons) को लेखबद्ध कर (recorded in writing)) करने का उल्लेख किया जाना बाध्यकारी है यहा संज्ञान लिया जाय कि उक्त धारा मे अपील का निपटारा (disposed) करने का उल्लेख है ।
ऐसे कर्तव्यहीन लोक सेवक का जो किसी लोक प्राधिकार से अपेक्षा की जाती है कि जो युक्तियुक्त कारण के बिना आदतन और लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने मे असफल या उसने धारा 7(1) के अधीन विनिदृष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्व से इंकार किया है या जानवुझकर गलत , अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध के विषय थी या किसी रीति से सूचना देने मे बाधा डाली है वहा आप इनके उच्चाधिकारी एवं कंट्रोलर होने के नाते सीपीआईओ श्री अशेष श्रीवास्तव के विरुद्ध लागू सेवा नियमो के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए एवं विभागीय जांच करते हुए सम्पूर्ण बिन्दुओ की सही एवं प्रमाणित सूचना आरटीआई कानून 2005 की धारा 7(6) के तहत मुफ्त मे उपलब्ध करवाए ।