अध्याय 3 के पॉइंट 16 से आगे ।
17 किसी पुलिस वृत्त में पुलिस बल ला नियंत्रण ।
18 रेल क्षेत्रो में पुलिस बल का पर्यवेक्षण
19 क्षेत्र ड्यूटी पर के कतिपय पुलिस
अधिकारियो की अवधि ।
20 अधीनस्थ पंक्तियों में पुलिस अधिकारियो की
भर्ती और सेवा शर्तों का विनियमन
अध्याय 4
राज्य पुलिस आयोग और पुलिस स्थापन बोर्ड ।
21 राज्य पुलिस आयोग
22 स्वतंत्र सदस्यों के चयन के लिए समिति
23 स्वतंत्र सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए
निर्हताये
24 स्वतंत्र सदस्यों की पदावधि और
विशेषाधिकार ।
25 स्वतंत्र सदस्यों का हटाया जाना (राज्य
सरकार दवारा किसी स्वतंत्र सदस्य को
निम्नलिखित किसी भी आधार पर हटाया जा
सकता है ।
(क)आयोग की 3 क्रमवर्ति बैठको में सम्मिलित
होने में समुचित हेतुक के बिना विफल रहने ।
(ख) शारीरिक या मानसिक दौर्बल्य के कारण
अक्षमता या
सदस्य के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन
करने में अक्षम होने
(ग) धारा 22 में निर्दिष्ट चयन समिति की
सिफारिस पर या
(घ) यदि वह धारा 23 में विनिर्दिष्ट कोई निरहर्ता
उपगत क्र लेता है।
26 आयोग के कृत्य
27 आयोग की वार्षिक रिपोर्ट
28 पुलिस स्थापना बोर्ड
अध्याय 5
29 पुलिस अधिकारियो के कृत्य , कर्तव्य और
उतरदायत्व ।
30 पुलिस के सामाजिक दायित्व
31 संघेय मामलो में इत्तिला का अभिलिखित
किया जाना ।
32 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दवारा अधीनस्थ
अधिकारी कर्तव्य का पालन ।
33 पुलिस अधिकारी सदैव ड्यूटी पर होंगे ।
34 पुलिस अधिकारी को राज्य के किसी भी भाग
में तैनात किया जा सकेगा ।
35 पुलिस अधिकारियो का अन्य नियोजन में
नियोजित न होना ।
36 पुलिस अधिकारी का ड्यूटी से नही हटना ।
37 पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष सुचना
रख सकेंगे ।
38 पुलिस अधिकारी अदावाकृत संपति का प्रभा
लेंगे ।
39 पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगे ।
40 राज्य सरकार विवरणीयो का प्रारूप विहित
कर सकेगी ।
41 वर्दी, अधिकार चिन्ह, साजसजा आदि ।।
अध्याय 6 से अगले अंक में ।
लगातार.........
महावीर पारीक,
सीईओ & फाउंडर,लीगल अम्बिट
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